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त्रिपुरा सरकार ने राज्य में कोविड से प्रेरित कर्फ्यू समय में ढील दी है। सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य में कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक 31 अगस्त तक लगाया जाएगा। सरकार द्वारा आदेश दिया गया है कि “राज्य सरकार द्वारा स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई है और राज्य में कोरोना प्रतिबंधों को संशोधित करना आवश्यक समझा गया है। राज्य... पूरे राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगा हुआ है ”।
सरकार की ओर से जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के मुताबिक 31 अगस्त तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक राज्य में कर्फ्यू रहेगा। आदेश के अनुसार, मूवी हॉल, व्यायामशाला, खेल परिसर, मनोरंजन पार्क 30% क्षमता के साथ फिर से खोले जा सकते हैं। शॉपिंग मॉल, नाई की दुकान, स्टैंडअलोन की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, रेस्तरां को सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति है। फेस मास्क अनिवार्य कर दिया गया है।
सभी धार्मिक स्थलों को लोगों के लिए खोलने की अनुमति दी गई है, जब तक कि कोविड -19 मानदंडों का पालन किया जाता है। नए मानदंडों के अनुसार, 50 व्यक्ति एक शादी में शामिल हो सकते हैं और 20 अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। सभी सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों में सौ प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है।
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