ऑनलाइन लेनदेन को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, आरबीआई ने ऑनलाइन भुगतान को और सुरक्षित बनाने के लिए आगामी 1 जनवरी से टोकनाइजेशन ( RBI had asked to start the facility of tokenization from January 1) की सुविधा शुरू करने को कहा था। अब आरबीआई ने इस डेडलाइन को 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। इसका मतलब यह है कि टोकनाइजेशन की सुविधा 30 जून के बाद लागू की जाएगी। 

क्या है टोकनाइजेशन: टोकनाइजेशन वास्तविक कार्ड विवरण को "टोकन" नामक एक यूनिक वैकल्पिक कोड में बदलेगा। यह टोकन कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता और डिवाइस के आधार पर हमेशा यूनिक होगा। मतलब ये कि आपको लेन-देन के लिए अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के वास्तविक 16-अंक के कार्ड नंबर या अन्य डिटेल देने की जरूरत नहीं है।

बैंक कर रहे थे अलर्ट: इस नियम को लेकर बैंकों की ओर से अपने ग्राहकों को मैसेज भी भेजे जाने लगे थे। एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों को भेजे मैसेज में कहा था, "आरबीआई के आदेश के अनुसार, कार्ड की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मर्चेंट वेबसाइट/ऐप पर सहेजे गए आपके एचडीएफसी बैंक कार्ड की जानकारी को डिलीट कर दिया जाएगा। भुगतान करने के लिए, हर बार कार्ड की पूरी जानकारी डालें या टोकनाइजेशन का विकल्प चुनें।"