नई दिल्ली। उत्तरप्रदेश के गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले अहमद मुर्तजा को एनआईए कोर्ट की तरफ से फांसी की सजा सुनाई गई है. मुर्तजा ने खुद को मानसिक रूप से बीमारी बताया था लेकिन उसकी यह दलील कोर्ट में काम नहीं आई. क्योंकि जांच में सामने आया कि मुर्तजा ने फेसबुक पर 6 आईडी बना रखी थी जिसके तहत उसने विदेश में रहने वाले लोगों से दोस्ती कर रखी थी.

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फांसी की सजा सुनाई गई

कोर्ट के फैसले के बाद मुर्तजा के वकील रजा उर रहमान की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि उसकी की मानसिक हालत ठीक नहीं. इसको लेकर मेडिकल रिपोर्ट्स भी पेश की गई थीं. अहमद मुर्तजा की मां की ओर से मेडिकल चेकअप कराए जाने की भी अर्जी दी गई थी. हालांकि उन्होंने कहा कि सभी तरह की मेडिकल रिपोर्ट्स दरकिनार की गई और फांसी की सजा सुना दी गई. अब हाईकोर्ट में अपील की जाएगी.

60 दिन चली सुनवाई

सजा सुनाए जाने के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि लगातार 60 दिन की रिकॉर्ड तक सुनवाई होने के बाद सजा सुनाई गई है. इसमें धारा 121 IPC के तहत फांसी की सजा और 307 जो पुलिस पर हमला हुआ था उसमें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. ADG ने कहा, सभी सबूतों को अदालत के सामने ठीक ढंग से पेश किया गया था. अदालत ने सबूतों को देखते हुए और पुलिस जांच को सही माना.

धारदार हथियार से किया था हमला

आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात PAC जवानों पर अहमद मुर्तजा अब्बासी ने धारदार हथियार से हमला किया था. इतना ही नहीं बल्कि उनके हथियार भी छीनने की कोशिश की थी.

M.Tech है मुर्तजा

मैकेनिकल इंजीनियरिंग में M.Tech कर चुके मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर पर सुरक्षा में तैनात 2 सिपाहियों पर हमला किया था. इतना ही नहीं बल्कि उसने सिपाहियों की राइफल छीनने की कोशिश भी की थी. एटीएस की जांच में खुलासा किया गया था कि राइफल छीनने के बाद मुर्तजा अंधाधुंध फायरिंग करने वाला था. इसको लेकर यूपी एटीएस ने अपनी जांच में 27 गवाह पेश किए थे.

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अहमद मुर्तजा पर लगी ये धाराएं

4 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ शहर के थाने में सब इंस्पेक्टर की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई थी. इसके बाद यूपी एटीएस ने इस मामले को जांच शुरू की थी. इस जांच में यूपी एटीएस ने UAPA का केस दर्ज किया. यूपी एटीएस की चार्जशीट में आईपीसी की धारा 186, 153A 307, 332, 333, 353,394, 7 cla के साथ यूएपीए की धारा 16, 18, 20 40 बढ़ाई. यूपी एटीएस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में देश के खिलाफ जंग छेड़ने की धारा 121, 122 जोड़ी थी. एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट की बड़ी धाराओं में ही मुर्तजा अब्बासी को फांसी की सजा सुनाई.

पुलिस वालों को किया था जख्मी

एटीएस जांच में सामने आया कि गोरखनाथ मंदिर के पास सुरक्षा कर रहे सिपाहियों पर हमले के मामले का मुर्तजा नेपाल भी गया था. पुलिस ने उससे कई संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए. अहमद मुर्तजा अब्बास नाम ने गोरखनाथ पीठ में हथियार लहराया था इससे हड़कंप मच गया. इतना ही नहीं बल्कि उसने पुलिसवालों पर हमला कर उन्हें जख्मी किया था.