भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की है। हालांकि, नोट 30 सितंबर तक लीगल टेंडर बने रहेंगे।  आरबीआई ने बैंकों से 30 सितंबर, 2023 तक 2000 रुपये के नोटों को जमा करने और बदलने की सुविधा देने का अनुरोध किया है। बयान में आरबीआई ने स्पष्ट किया कि 2000 रुपये के बैंक नोटों को बदलने की सुविधा 23 मई से उपलब्ध होगी।

23 मई, 2023 से किसी भी बैंक में एक बार में 2000 रुपये के नोटों को अन्य मूल्यवर्ग में बदलने की सीमा 20,000 रुपये तक की जा सकती है। 2000 रुपये का मूल्यवर्ग कानूनी मुद्रा बना रहेगा।

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यदि आपके पास बैंक खाता नहीं है तो क्या करें?

आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई भी 23 मई, 2023 से बैंकों और 19 आरबीआई क्षेत्रीय कार्यालयों में अन्य मूल्यवर्ग के साथ 2,000 रुपये के बैंक नोटों को बदल या जमा कर सकता है। केंद्रीय बैंक ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 4 महीने की अवधि दी है।

30 सितंबर 2023 के बाद 2000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे।

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति बैंक में एक बार में 2,000 रुपये यानी 20,000 रुपये के 10 नोट ही बदल सकता है।

आरबीआई ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति देश भर में बैंक की किसी भी शाखा में 2,000 रुपये के नोट बदल सकता है या जमा कर सकता है। इसलिए, प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बैंक खाता होना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा, सेवा बिना किसी निहित शुल्क के मुफ्त होगी।

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आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी है

प्रेस विज्ञप्ति में, RBI ने बताया कि उसने वर्ष 2018-19 में 2000 रुपये मूल्यवर्ग के नोटों की छपाई बंद कर दी है। 2000 का नोट 2016 में नोटबंदी के बाद नकदी की मांग को पूरा करने के लिए लाया गया था क्योंकि केंद्र सरकार ने 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बंद कर दिया था।