/fit-in/640x480/dnn-upload/images/2023/03/11/FIR-against-JAC-sikkim-1678504240.png)
गंगटोक: जॉइंट एक्शन काउंसिल द्वारा होली पर एमजी मार्ग पर सिक्किम एकता दिवस का आयोजन करना भारी पड़ गया है। क्योंकि इस आयोजन में बच्चों को शामिल करने के बाद सिक्किम सरकार के बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष रोमा तमांग द्वारा इस संगठन के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।
यह भी पढ़ें : सिक्किम की छात्रा जानवी शर्मा लेंगी VLCC Femina Miss India 2023 में भाग
यह एफआईआर सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो के बाद दर्ज की गई थी जिसमें बच्चों या छात्रों को एमजी मार्ग पर संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) के सदस्यों द्वारा आयोजित रैलियों में भाग लेने के लिए कहा गया था।
आपको बता दें कि किशोर न्याय अधिनियम (2015) की धारा 75 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को अपने नियंत्रण में रखता है, हमला करता है, छोड़ देता है, दुर्व्यवहार करता है या जानबूझकर बच्चे की उपेक्षा करता है और 83 (2) कोई वयस्क या वयस्क समूह अवैध गतिविधियों के लिए बच्चों का उपयोग करता है।
यह भी पढ़ें : सिक्किम: केंद्र की योजना, अगले साल दिसंबर तक चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस
इतना ही नहीं बल्कि भारतीय दंड संहिता की धारा 336 उस पर लगाई जाती है जो कोई भी इतनी जल्दबाजी या लापरवाही से कोई कार्य करता है जिससे मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो। इसके अलावा धारा 34 भी जेएसी के खिलाफ दर्ज की गई है।हालांकि, जेएसी ने बताया कि उन्हें अभी दर्ज की गई प्राथमिकी के बारे में सूचित नहीं किया गया है।
फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर हमसे जुड़ें |