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गंगटोक। राज्य में कोविड-19 (covid-19) महामारी रोकथाम के लिए लागू किए गए दिशा निर्देशोंपर आज समीक्षा की गई,साथ ही राज्य में लागू कोविड-19 रोकथाम के सभी निर्देशों को 31 दिसंबर तक के लिए विस्तार किया गया है। यह जानकारी राज्य गृह विभाग द्वारा जारी आदेश से मिली।
राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के तहत भारत में विगत सप्ताह से अधिक दिनों से रहते आए नेपाल, भूटान और बाग्लादेश के साथ ही सभी विदेशी नागरिकों को राज्य में प्रवेश की अनुमति दी गई है। लेकिन उनको 72 घटे पूर्व की आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य है। सभी होटलों को भारतीय नागरिकों के आधार कार्ड और विदेशी नागरिकों की पासपोर्ट जाच के लिए निर्देश जारी दिए गए हैं।
इसके साथ ही संबंधित जिलापालों की अनुमति में क्षमता के 50 प्रतिशत उपस्थिति में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्त्रम आयोजित किया जा सकता है। दूसरी ओर आदेश तक के लिए मेला तथा अन्य कार्यक्त्रमों के आयोजन पर भी अनुमति नहीं दी जाएगी यह आदेश जारी किया गया है।
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