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सुप्रीम कोर्ट ने नगालैंड सरकार को निर्देश दिया है कि वह भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी रूपिन शर्मा को नगालैंड का नया पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त करने के लिए आदेश जारी करे।
रूपिन शर्मा को अगले डीजीपी के रूप में नियुक्त करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड सरकार के समक्ष एक सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की है।
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1992 बैच के आईपीएस अधिकारी रूपिन शर्मा, नागालैंड के डीजीपी बनने के योग्य एकमात्र सदस्य हैं, जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने पिछले महीने सिफारिश की थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा: "हम नागालैंड राज्य को निर्देश देते हैं कि वह न्यायालय के आदेश को लागू करने के लिए परिणामी आदेश पारित करे और यूपीएससी द्वारा विधिवत रूप से सूचीबद्ध अधिकारी को नियुक्त करे।
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राज्य के पुलिस प्रमुख के रूप में टीजे लोंगकुमेर की नियुक्ति के खिलाफ नागालैंड लॉ स्टूडेंट्स फेडरेशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया।
रूपिन शर्मा को इस महीने की शुरुआत में टी जॉन लॉन्गकुमेर के पद से इस्तीफा देने के बाद नागालैंड डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया था। रूपिन शर्मा इससे पहले लोंगकुमेर की नियुक्ति से पहले नागालैंड के डीजीपी का पद संभाल चुके थे।
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि राज्य के डीजीपी की नियुक्ति के लिए आयु सीमा कम करने का कोर्ट का कोई भी आदेश पुलिस सेवा के हित में नहीं होगा।
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यह अदालत इस तथ्य से बेखबर नहीं हो सकती है कि 30 साल से 25 साल की उम्र में छूट देने के न्यायिक आदेश से ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां पांच साल से कनिष्ठ अधिकारियों को डीजीपी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, और यह हित में नहीं होगा पुलिस सेवा की।
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