कोविड​​​​-19 में तेज वृद्धि और विशेष रूप से ओमिक्रॉन (Omicron) के डर के साथ, पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन जैसे दिशानिर्देशों के एक नए सेट की घोषणा कर दी है। नए दिशानिर्देश 3 जनवरी से प्रभावी होंगे। सरकार ने प्रतिबंधों के साथ  नई गाइडलाइन्स भी जारी की है।
नई गाइडलाइन्स-

-पश्चिम बंगाल (West Bengal) में घोषित नए कोविड-19 मानदंडों में कहा गया है कि स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी।
-50% कर्मचारियों के साथ केवल प्रशासनिक गतिविधियों की अनुमति होगी।

-सार्वजनिक उपक्रमों सहित सभी सरकारी, निजी कार्यालय और प्रतिष्ठान कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य करेंगे।

-जहां तक ​​संभव हो वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाएगा।
स्विमिंग पूल, स्पा, जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून और वेलनेस सेंटर बंद रहेंगे। सभी मनोरंजन पार्क, चिड़ियाघर और पर्यटन स्थल भी बंद रहेंगे।

-शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल और थिएटर हॉल में लोगों के प्रतिबंधित प्रवेश के साथ एक बार में 50% क्षमता से अधिक नहीं और रात 10 बजे तक कार्य किया जा सकता है।

-रेस्तरां और बार एक बार में 50% क्षमता के साथ और रात 10 बजे तक "काम कर सकते हैं"।

-एक समय में अधिकतम 200 लोगों या हॉल की 50% बैठने की क्षमता, जो भी कम हो, के साथ बैठक और सम्मेलन की अनुमति होगी।

-किसी भी सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सभा के लिए एक समय में 50 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

-विवाह संबंधी समारोहों के लिए 50 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी जबकि अंतिम संस्कार और दफन सेवाओं के लिए केवल 20 व्यक्तियों को अनुमति दी गई थी।

-लोकल ट्रेनें 50% बैठने की क्षमता के साथ शाम 7 बजे तक ही चलेंगी, लेकिन मेट्रो सेवाएं सामान्य परिचालन समय के अनुसार 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित होंगी।

-रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों और वाहनों की आवाजाही और किसी भी प्रकार के सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध रहेगा। केवल आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी।

-पश्चिम बंगाल ने 4,512 ताजा संक्रमणों की सूचना दी, जो पिछले दिन की तुलना में 1,061 अधिक है। अकेले कोलकाता में 2,398 ताजा मामले सामने आए।