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अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो फौरन रिटर्न दाखिल करें. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है. 31 दिसंबर तक आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
आप ऑनलाइन तरीके से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है.
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने करदाताओं से ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहुंचकर आईटीआर दाखिल करने की अपील की है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in पर जाकर आयकर रिटर्न (Income Tax Return) या आईटीआर फाइलिंग (ITR filing) की जा सकती है.
आयकर विभाग ने बताया कि 1.76 करोड़ से अधिक करदाताओं ने वर्ष 2021-22 के लिए अपने आईटीआर के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल (e-filing portal) का इस्तेमाल किया है.
भारत के आयकर विभाग ने उन्हीं करदाताओं से ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से आईटीआर दाखिल करने का आग्रह किया है जो ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करते हैं. टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट में कहा है, “जल्दी फाइल करना बेहतर होगा, अभी फाइल करें! 1.76 करोड़ से अधिक करदाताओं ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए अपना ITR फाइल किया है. हम आपसे फाइल करने का आग्रह करते हैं कि जल्दी प्रोसेसिंग के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर पहुंचकर अपना आईटीआर जल्दी फाइल करें.”
आईटीआर ई-फाइलिंग प्रोसेस काफी तेज और आसान है. ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से आईटीआर फाइलिंग में आप पैसे भी बचा सकते हैं क्योंकि यहां आईटीआर दाखिल करने के लिए किसी प्रोफेशनल की आवश्यकता नहीं होगी.
आप अगर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप इन स्टेप्स की मदद ले सकते हैं-
– सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाएं और Login बटन पर क्लिक करें.
– अब आपको अपना यूजरनेम दर्ज करके continue बटन पर क्लिक करें.
– अब आपको अपना पासवर्ड दर्ज करना होगा.
– अब e-file टैब पर क्लिक करें और File Income Tax Return विकल्प पर क्लिक करें.
– असेसमेंट ईयर 2021-22 का चयन करें और फिर continue विकल्प पर क्लिक करें.
– फिर आपको ‘ऑनलाइन’ या ‘ऑफलाइन’ ऑप्शन चुनने के लिए कहा जाएगा.
– ऑनलाइन ऑप्शन चुनें और continue टैब पर क्लिक करें.
– अब ‘पर्सनल’ ऑप्शन चुनें.
– व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) या अन्य.
– continue टैब पर क्लिक करें.
– आईटीआर-1 या आईटीआर-4 में से किसी एक को चुनें और continue टैब पर क्लिक करें.
– छूट सीमा से ऊपर या धारा 139 (1) के तहत 7वें प्रावधान के तहत Return का कारण पूछा जाएगा.
– आईटीआर ऑनलाइन दाखिल करते समय सही विकल्प चुनें.
– अपना बैंक खाते की डिटेल दर्ज करें.
– अब आईटीआर फाइल करने के लिए एक नए पेज पर भेजा जाएगा.
– अपना ITR वेरिफाई करें और रिटर्न की एक हार्ड कॉपी आयकर विभाग को भेजें.
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