पीएफ अकाउंट वालों के लिए बड़ी खबर है कि उन्हें 30 नवंबर तक UAN और आधार को लिंक करना जरूरी है। ये नियम EPFO ने जारी किया है जो अनिवार्य है। अब 30 नवंबर से पहले जो लोग UAN-Aadhaar Link नहीं कराएंगे उनका पीएफ खाता (PF Account) बंद हो जाएगा।

आपको बता दें कि EPFO पहले ही UAN-Aadhaar Linking की समयसीमा को बढ़ा चुका है। पहले इसकी समयसीमा 31 अगस्त 2021 को समाप्त हो रही थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 कर दिया गया। जिन लोगों ने अब तक यूएएन को आधार के साथ लिंक नहीं किया है, उनके पास यह जरूरी काम निपटाने के लिए सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं।

ईपीएफओ पहले ही साफ-साफ साफ कर चुका है कि जो अंशधारक समयसीमा के भीतर UAN-Aadhaar लिंक नहीं करा सकेंगे, उनके खाते में पीएफ जमा होना बंद हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे अंशधारक अपने पीएफ खाते से निकासी भी नहीं कर सकेंगे। कोविड-19 को देखते हुए पीएफ खाते से कुछ हिस्सा निकालने की हाल ही में दी गई सुविधा का लाभ भी ऐसे ग्राहकों को नहीं मिल सकेगा।

आपको बता दें कि 30 नवंबर तक UAN-Aadhaar लिंक नहीं कराने वाले लोगों को एक और बड़ा नुकसान बीमा का हो सकता है। ईपीएफओ ने Employees Deposit Linked Insurance (EDLI) के लिए भी यूएएन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यह नहीं होने पर कर्मचारी के हिस्से का प्रीमियम (Premium) जमा नहीं हो पाएगा और उसे सात लाख रुपये तक के बीमा कवर (Insurance Cover) से हाथ धोना पड़ेगा।