पटना। बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने एके-47 राइफल बरामदगी के मामले में आज मोकामा के विधायक अनंत कुमार सिंह समेत दो लोगों को दोषी करार दिया द्य सांसदों और विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए पटना में गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे ने मामले में अंतिम बहस की सुनवाई के बाद आज तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

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अदालत में फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश ने मामले के अभियुक्त विधायक सिंह और सह अभियुक्त सुनील राम को दोषी करार दिया। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 जून 2022 की तिथि निश्चित की है। मामला वर्ष 2019 का है द्य आरोप के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर पटना जिले के बाढ़ थाना की पुलिस ने सिंह के पैतृक गांव नदवा स्थित उनके आवास पर छापेमारी की थी और कथित रूप से एके-47 राइफल, कारतूस और हैंड ग्रेनेड बरामद किए जाने का दावा किया था। 

पुलिस ने सुनील राम को गिरफ्तार किया था। मामले की प्राथमिकी बाढ़ थाना कांड संख्या 389/2019 के रूप में 16 अगस्त 2019 को दर्ज की गई थी द्य प्राथमिकी में सिंह और सुनील कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। अनुसंधान के बाद पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। वर्ष 2020 में दोनों अभियुक्तों के खिलाफ विशेष न्यायालय में आरोपों का गठन किया गया था। 

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मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने अपने आरोप साबित करने के लिए 13 गवाहों का बयान कोर्ट में कलमबंद करवाया था जबकि बचाव पक्ष की ओर से भी 34 गवाहों का बयान न्यायालय में कराया गया था।