त्रिपुरा वाम मोर्चा के पूर्व विधायक पार्था दास पर फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा का चुनाव जीतने और अनुसूचित जाति की सभी सुविधाओं का लाभ उठाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गयी है।


अधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के निदेशक रतन बिश्वास ने श्री दास के खिलाफ पश्चिम अगरतला थाना में कल इस आशय का मामला दर्ज कराया है।


प्राथमिकी के मुताबिक पूर्व विधायक ने फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर ना केवल अनुसूचित जाति काे मिलनेवाली तमाम सुविधाओं का उपयोग किया बल्कि उसी के आधार पर वह 2008 से 2013 के बीच विधायक भी रहे। यह लोगों के साथ धोखाधड़ी है।


इस संबंध में धारा 468, 471 और अनुसूचित जाति-जनजाति कानून की धारा 11 के तहत श्री दास के विरूद्ध यह मामला शुरू किया गया है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। वह वर्ष 2013 विधान सभा चुनाव से ठीक पहले अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित अपना दावा उच्च न्यायालय में हार गये। न्यायालय के आदेश के बाद वाम मोर्चा सहयोगी आरएसपी ने श्री दास को विधान सभा चुनाव का टिकट देने से इंकार कर दिया था।