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बुलन्दशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की एक अदालत ने दुष्कर्म के तीन अभियुक्तों को 21-21 साल के कठोर कारावास और 30-30 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है। एडीजी न्यायालय पास्को ने नाबालिग से दुष्कर्म की घटना पारित किए जाने पर विष्णु, दिनेश व राकेश को 21-21 वर्ष कठोर कारावास व 30-30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2015 में जिले में डिबाई क्षेत्र के ग्राम बरैना में विष्णु, दिनेश और राकेश द्वारा एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना डिबाई पर धारा 376डी व 4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत है।
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इस घटना को जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त कर पुलिस की मॉनिटरिंग सैल ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जिसके परिणामस्वरुप सोमवार को को न्यायालय, एडीजे पोक्सो-1 बुलन्दशहर द्वारा तीनों अभियुक्त विष्णु, दिनेश व राकेश को दोषी पाते हुए 21-21 वर्ष कठोर कारावास व 30-30 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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