
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि देश में कानून को जाति तटस्थ और एकरूप होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, देश में कानून एक रूप होना चाहिए और यह सामान्य श्रेणी या अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं हो सकता।

शुरू में वेणुगोपाल ने कहा कि मार्च का पूरा फैसला समस्यापरक' है और अदालत द्वारा इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।
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