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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नए साल की पहली सुबह यानी 1 जनवरी 2021 से चेक के जरिये पेमेंट करने के नियमों में बदलाव कर रहा है. आरबीआई के नए पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक के जरिये 50,000 रुपये या इससे ज्यादा पेमेंट पर कुछ जरूरी जानकारियों की दोबारा पुष्टि करनी होगी.
हालांकि, यह अकाउंट होल्डर पर निर्भर करेगा कि वह इस सुविधा का लाभ उठाता है या नहीं. देश में तेजी से बढ़ते बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों पर रोक लगाने के लिए आरबीआई ने यह फैसला लिया था.
चेक से होने वाली धोखाधड़ी पर लगाई जाएगी लगाम
पॉजिटिव पे सिस्टम एक ऑटोमेटिक टूल है, जो चेक के जरिये धोखाधड़ी करने पर लगाम लगाएगा. इस सिस्टम के तहत चेक जारी करने वाले व्यक्ति को SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक से जुड़ी कुछ जानकारी देनी होगी.
इसके तहत चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में बताना होगा. इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रॉस चेक किया जाएगा. अगर इसमें गड़बड़ी पाई जाएगी तो चेक से भुगतान नहीं किया जाएगा. साथ ही संबंधित बैंक शाखाओं को इसकी जानकारी दी जाएगी. आरबीआई ने कहा है कि ऐसी स्थिति में जरूरी कदम भी उठाया जाएगा.
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