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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सितंबर से अक्टूबर माह में होने वाले त्योहारों और किसान आंदोलन के बीच लखनऊ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पांच अक्टूबर तक धारा 144 लागू रहेगी। बताया गया है कि इस दौरान विधानसभा भवन से एक किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर-ट्रॉली, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी लाने पर रोक रहेगी।
लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त ने धारा 144 लागू करने के पीछे कानून व्यवस्था चौकस रखने को हवाला दिया है। लखनऊ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पांच अक्टूबर तक धारा 144 लागू रहेगी। 10 सितंबर को कांग्रेस की महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच रही हैं। इसके पहले धारा 144 लागू करने को लेकर इसके पीछे राजनीतिक कारण भी तलाशे जाने लगे हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती, 19 सितंबर को अनन्त चतुर्दशी, 28 सितंबर को चेहल्लुम, दो अक्टूबर को गांधी जयंती, 14 अक्टूबर को दशहरा/विजयादशमी और 19 अक्टूबर को बारावफात/ईद-ए-मिलाद त्योहार आयोजित होंगे। इस दौरान राजधानी लखनऊ में विभिन्न प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाएं भी होनी हैं।
आदेश में कहा गया कि भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के विभिन्न संगठनों और विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन को लेकर भी शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना है। इसे ध्यान में रखकर लखनऊ में आगामी पांच अक्टूबर तक धारा 144 लागू की गई है। जारी आदेश के मुताबिक धारा 144 का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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