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LTC कैश वाउचर स्कीम यानि की LTC cash voucher scheme का फायदा अब हर कोई उठा सकता है। सरकारी कर्मचारियों से लेकर निजी कंपनी में काम करने वाले भी सरकार की इस नई स्कीम के दायरे में आ गए हैं। यह योजना इनकम टैक्स बचाने में भी कारगर है।
LTC कैश वाउचर स्कीम के तहत कर्मचारियों को LTC के एवज में टैक्स फ्री कैश वाउचर देने का प्रावधान है।
— कर्मचारियों को LTC किराया राशि का तीन गुना उन चीजों/सेवाओं की खरीद पर खर्च करना होगा, जिस पर GST की दर 12 परसेंट या इससे ज्यादा हो
— ये चीजें या सेवाएं सिर्फ रजिस्टर्ड दुकानदारों/सर्विस प्रोवाइडर्स से ही खरीदनी होंगी, वरना इसका फायदा नहीं मिलेगा।
— भुगतान डिजिटल तरीके से 12 अक्टूबर, 2020 से लेकर 31 मार्च, 2021 के बीच करना होगा।
— उन्हें एक वाउचर लेना होगा, जिस पर जीएसटी संख्या और राशि का पूरा ब्यौरा दिया गया हो।
— कर्मचारियों के लिए यह छूट उनके 2018-21 की समय अवधि में लागू LTC भुगतान के संबंध में लागू होगी।
हालांकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार के अलावा अन्य कर्मचारियों को मान्य एलटीसी के रूप में दोनों तरफ के किराये पर प्रति व्यक्ति अधिकतम 36,000 रुपये नकद भत्ते के भुगतान पर आयकर छूट का लाभ मिलेगा। यह छूट कुछ शर्तों को पूरा करने पर मिलेगी।
सीबीडीटी ने कहा कि अन्य कर्मचारियों को लाभ (गैर-केंद्र सरकार कर्मचारी) उपलब्ध कराने के लिये। एलटीसी किराये के बराबर नकद भुगतान को लेकर गैर-केंद्रीय कर्मियों को भी आयकर में छूट देने का निर्णय किया गया है। गैर-केंद्रीय कर्मचारियों में राज्य सरकारों,सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बैंक और निजी क्षेत्र के कर्मचारी आएंगे।
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