इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 75 साल और उससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की छूट के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म को नोटिफाइड कर दिया है।  यह फॉर्म वरिष्ठ नागरिकों को बैंकों में जमा कराना होगा। 

बुजुर्गों को नहीं भरना होगा आईटी रिटर्न, बजट में पेश हुआ था प्रावधान

वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में पेंशन इनकम और उसी बैंक में एफडी पर ब्याज पाने वाले 75 साल और अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स रिटर्न दाखिल करने से छूट का प्रावधान पेश किया गया था।  इन वरिष्ठ नागरिकों को एक अप्रैल से शुरू हुए वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। 

सीबीडीटी ने ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियमों और घोषणा फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है।  वरिष्ठ नागरिकों को यह फॉर्म बैंक में जमा कराना होगा, जो पेंशन और ब्याज आय पर कर काटकर उसे सरकार के पास जमा कराएंगे।  इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की छूट उन्हीं मामलों में मिलेगी जिनमें ब्याज इनकम उसी बैंक से प्राप्त होगी जहां पेंशन जमा होती है।