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भारतीय रिजर्व बैंक ने दो बैंकों पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही इन दो बैंकों के सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट से पैसा निकालने की लिमिट भी तय कर दी है। अब कोई भी कस्टमर पैसा निकालने जाता है तो इन बैंकों से सिर्फ 5000 रुपये तक ही निकाल पाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि इन दो बैंकों पर ये प्रतिबंध 24 फरवरी से लेकर छह महीने के लिए रहेगा। इसके बाद बैंकी स्थिति के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। इस बीच आरबीआई समय-समय पर इन बैंकों की समीक्षा भी करेगी। इस प्रतिबंध के तहत ये बैंक कहीं निवेश भी नहीं कर पाएंगे। साथ ही किसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था को कर्ज भी नहीं दे सकते हैं।
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देश के केंद्रीय बैंक ने एक बयान में जानकारी दी कि ये दो बैंक उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक शामिल हैं। ये बैंक आरबीआई के अनुमति के बिना कोई भी डिपॉजिट, कर्ज देना, निवेश और कोई फंड भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। आरबीआई ने बताया कि इस प्रतिबंध को बैंकों का लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
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केंद्रीय बैंक ने कहा कि ये दोनों बैंक अभी अपनी वित्तीय समस्या के कारण जूझ रहे हैं। इनके पास पैसों की कमी है, जिस कारण प्रतिबंध लगाया गया है। RBI ने कहा कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा। अगर स्थिति सही होती है तो प्रतिबंध हटाया जा सकता है।
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