उच्चतम न्यायालय ने फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति एवं व्यवसायी राज कुंद्रा (Raj Kundra) की पोर्न फिल्म रैकेट (porn movie racket) मामले में गिरफ्तारी पर बुधवार को चार सप्ताह के लिए अंतरिम रोक लगा दी। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कुंद्रा की याचिका पर उसे राहत दी। 

पीठ ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) और मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की अपराध शाखा को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। मुंबई पुलिस ने पोर्न फिल्म (porn movie racket) के अवैध कारोबार के आरोप में कुंद्रा (Raj Kundra) पर विभिन्न अपराधिक धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। यह अपराधिक मामला वर्ष 2020 का है। 

पहले से ही कई आपराधिक आरोपों से घिरे कुंद्रा (Raj Kundra) ने इस मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उसने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया, जहां उसे राहत मिली। फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा के पति कुंद्रा को एक अन्य आपराधिक मामले में मुंबई पुलिस ने जुलाई में गिरफ्तार किया था। इस मामले में उसे सितंबर में जमानत मिल गई थी।