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मध्यप्रदेश में संपत्ति नुकसान वसूली कानून (Property Damage Recovery Act) लागू हो गया है। अब किसी भी प्रकार दंगे, फसाद, हड़ताल, धरना प्रदर्शन या जुलूस में किसी भी प्रकार की निजी और सरकारी चल-अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उसकी भरपाई उसी को करनी पड़ेगी, जिसने नुकसान किया है।
मध्यप्रदेश राज्य सरकार (Madhya Pradesh State Government) ने इस कानून की अधिसूचना बुधवार शाम को जारी की है। जिसके तहत सांप्रदायिक दंगे, हड़ताल, धरना-प्रदर्शन या जुलूस के दौरान पत्थरबाजी करने वाले या किसी भी प्रकार की सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा।
इस संबंध में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा (Dr. Narottam Mishra) ने कहा कि यह विधेयक उन लोगों के लिए बनाया गया है, जो दंगे के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। घरों से पत्थर फेंकते हैं। अब ऐसे लोगों के घरों से पत्थर निकाले जाएंगे। अब ऐसे लोगों को इस कानून के दायरे में लाया गया है। जिससे लोगों में कानून का भय रहेगा।
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