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लोकसभा चुनाव की मतगणना आगामी 23 मई को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए शोणितपुर जिला दंडाधीश ने एक निषेधाज्ञा जारी की है। इसके अनुसार दरंग काॅलेज स्थित मतगणना केंद्र के 100 मीटर के क्षेत्र में जनसमावेश एवं वाहनों के रखने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा धनोआनगर पेट्रोल डिपो के सामने वाले तथा आसपास के रास्ते सहित माधवधाम, सिविल अस्पताल चारिआली होते हुए सदर थाना तक जनता के वाहनों की पार्किंग पर रोक है।

उपायुक्त कार्यालय परिचय-पत्र कोष द्वारा जारी वैध परिचय-पत्र के साथ ही मतगणना केंद्र परिसर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। निषेधाज्ञा के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा लाठी अथवा धारदार हथियार लेकर चलने पर पाबंदी है। किसी भी प्रत्याशी अथवा उनके समर्थक द्वारा उच्च आवाज के पटाखे आदि छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है।
साथ ही मतगणना केंद्र के 100 मीटर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की चाय अथवा खाद्य वस्तुओं की दुकान लगाने पर रोक लगा दी गई है। यह निषेधाज्ञा मतगणना कर्मचारियों अथवा कानून-व्यवस्था नियंत्रण करने वाले कर्मियों पर लागू नही माना जाएगा
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