रेस्टोरेंट्स, मिठाई की दुकान वालों और कई तरह के खुदरा कारोबारियों को अपने ग्राहकों को दिए जाने वाले बिल पर एफएसएसएआई का लाइसेंस नंबर लिखना ही होगा।  फूड सेफ्टी एंड स्टैंडड्र्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस वर्ष पहली अक्टूबर से फूड कारोबार करने वालों के लिए यह नियम अनिवार्य कर दिया है।  

इसके साथ ही रेस्टोरेंट्स में प्रमुख स्थानों पर खाद्य सुरक्षा से संबंधित बोर्ड लगाने होंगे, जिन्हें ग्राहक आसानी से पढ़ सकें।  इसके लिए भी एफएसएसएआई अपने मौजूदा नियमों में संशोधन की तैयारी कर रहा है, जो जल्द जारी कर दिया जाएगा। 

नए नियमों से ग्राहकों को यह होगा कि खाद्य पदार्थों में किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत करने में उन्हें आसानी हो जाएगी. यह नियम लागू होने के बाद नियामक के लिए भी उन कंपनियों या कारोबारियों की पहचान करना और उन्हें पकडऩा आसान हो जाएगा जिनके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है. एफएसएसएआई ने कहा कि बहुत सी शिकायतों का निपटारा सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता था या उनमें देरी होती थी, क्योंकि शिकायत के साथ एफएसएसएआई द्वारा आवंटित लाइसेंस नंबर नहीं लिखा होता था.