लाउडस्पीकर पर जारी घमासान और सीएम योगी ने बड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत नोएडा में 602 मंदिरों और 265 मस्जिदों को पुलिस ने नोटिस जारी किया है। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के निर्देश के बाद पुलिस अफसरों ने मंदिरों, मस्जिदों का दौरा किया। पुलिस आयुक्त की ओर से मंगलवार को जारी निर्देश में उन्होंने लाउडस्पीकरों के प्रयोग को लेकर जारी निर्देशों का पालन हर हाल में करने को कहा है।

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नोएडा के गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने कार्रवाई शुरू करते हुए 621 मंदिरों में से 602 मंदिरों, 268 में से 265 मस्जिदों और 16 अन्य धार्मिक स्थलों के धर्मगुरु और कमेटी को नोटिस जारी किया है। इसे चेतावनी भी दी गई है कि हाईकोर्ट के ध्वनि संबंधित निर्देशों का पालन किया जाए। तेज आवाज में लाउडस्पीकर या डीजे बजाया तो कार्रवाई की जाएगी। नोएडा पुलिस ने 217 बरात घरों, 182 में से 175 डीजे संचालकों को भी नोटिस जारी कर तेज आवाज में म्यूजिक ना चलाने के निर्देश जारी किए हैं। जिस परिसर में म्यूजिक बज रहा है उससे बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए।

नोएडा में अब धार्मिक जुलूस या शोभायात्रा निकालने से पहले एफिडेविट भी देना होगा। जिसमें आयोजक यह स्पष्ट करेंगे कि कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण या उग्र प्रदर्शन नहीं होगा और अगर ऐसा होता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

लाउडस्पीकर को लेकर उत्तर प्रदेश में भी घमासान मचा हुआ है। मामले को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि लाउडस्पीकर तो बजा सकते हैं लेकिन उसकी आवाज लाउड नहीं होनी चाहिए। 

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यूपी सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार माइक और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि साउंड सिस्टम की आवाज धार्मिक परिसर से बाहर न जाए। अन्य लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। साथ ही कहा गया है कि नए स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति न दी जाए। शोभायात्रा या धार्मिक जुलूस बिना अनुमति के न निकाली जाए। ये भी कहा गया है कि अनुमति देने से पूर्व आयोजक से शांति-सौहार्द कायम रखने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाए। अनुमति भी केवल उन्हीं धार्मिक जुलूसों को दी जाए जो पारंपरिक हों। नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमति न दी जाए।