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उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने आम आदमी पार्टी के द्वारा 300 यूनिट फ्री बिजली ( Kejriwal's free electricity guarantee) देने सम्बन्धी केजरीवाल मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड को चुनोती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई 8 दिसम्बर की तिथि नियत की है. मामले की सुनवाई न्यायमुर्ति मनोज कुमार तिवारी एकलपीठ में हुई.
मामले के अनुसार देहरादून विकासनगर निवासी संजय जैन जो कि पूर्व में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य रह चुके है ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोटियाल द्वारा उत्तराखंड की जनता को उनकी सरकार आने पर फ्री में 300 यूनिट बिजली देने का केजरीवाल मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड जारी किया जा रहा है.
जिसमे शर्त रखी है कि पहले उन्हें पार्टी द्वारा जारी मोबाइल नम्बर पर मिस्ड कॉल करना है फिर उन्हें 300 यूनिट बिजली का गारंटी कार्ड जारी किया जा रहा है. यह कार्ड सदस्यो को संभाल के रखना है तभी उनको सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी. याचिकाकर्ता का यह भी कहना है आप पार्टी द्वारा लिखित में रजिस्ट्रेशन कराना पूरी तरह असंवैधानिक है.
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