अब एक से ज्यादा रेप केस में पकड़े जाने वाले अपराधी का रासायनिक बधियाकरण (man castration) कर दिया है। इसको लेकर संसद ने कानून भी बना दिया है। हालांकि, यह कानून भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान की संसद में पास किया गया है। इसके बाद अब एक से ज्यादा बलात्कार के मामलों में दोषियों के रासायनिक बंधियाकरण (chemical castration) की सजा दी जाएगी। देश में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ हाल ही में बढ़े यौन अपराधों के बाद पाकिस्तान में आम जनता के बीच आक्रोश पैदा हुआ, जिसके बाद दबाव में सरकार ने यह बिल पास किया है।

पाकिस्तानी संसद (pakistan parliament) के संयुक्त सत्र के दौरान नए बलात्कार रोधी कानून के साथ ही 33 अन्य बिल भी पास किए गए। रासायनिक बधिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे प्रधान मंत्री द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विधिवत अधिसूचित किया जाता है, जिसके तहत एक व्यक्ति अपने जीवन की किसी भी अवधि के लिए संभोग करने में असमर्थ हो जाता है।

रासायनिक बधियाकरण के तहत ऐसी दवाएं दी जाती हैं, जिससे सेक्शुअल एक्टिविटी कम हो जाए। दक्षिण कोरिया, पोलैंड, चेक गणराज्य और अमेरिका के कुछ राज्यों में रासायनिक बधियाकरण कानूनी है। हालांकि, आलोचकों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान में यौन हमलों और बलात्कार के सिर्फ 4 फीसदी मामलों में ही दोषी को सजा मिलती है।