कार, बाइक खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है कि इस साल भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। खबर है कि ऐसा लगातार दूसरी बार होगा कि थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा।

गाड़ी खरीदने वालों के लिए इस साल बड़ी राहत की खबर है। इंश्योरेंस कंपनियां थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस में बढ़ोतरी नहीं करेंगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये लगातार दूसरी बार होगा कि थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। इसका सीधा फायदा उन लोगों को होगा जो नई कार, स्कूटर या कोई भी व्हीकल खरीदने जा रहे हैं या फिर मोटर इंश्योरेंस को रीन्यू कराना चाहते हैं।

पिछले साल इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने बीमा कंपनियों से प्रस्तावित दरें मंगवाईं थीं, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम में 10 से 20 परसेंट की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ये बढ़ोतरी लागू नहीं की गई।

IRDAI ने एक अप्रैल, 2020 से कार और टू-व्हीलर वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था। इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) के प्रस्ताव के मुताबिक 1,000 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले वाहनों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम 2,182 रुपये तया किया था। जो कि फिलहाल 2,072 रुपए है। 1,000 से 1,500 सीसी के इंजन वाले व्हीकल्स के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाकर 3,383 रुपए करने का प्रस्ताव था।

1 अप्रैल से बीमा कंपनियां इंश्योरेंस के लिए नई प्रीमियम दरें लागू करती हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक IRDAI की तरफ से अबतक प्रस्तावित दरों में बढ़ोतरी के सुझाव नहीं मांगे गए हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी प्रीमियम में बढ़ोतरी नहीं होगी। पिछले साल कोरोना संकट की वजह से जब पूरे देश में लॉकडाउन था तो 6 महीने तक सड़कों पर गाड़ियां निकली हीं नहीं, जिसकी वजह से बीमा कंपनियों के एक्सिडेंटल क्लेम काफी कम हुए और उनका बहुत बड़ा खर्चा बच गया।

इसलिए हो सकता है कि बीमा कंपनियां इस खर्चे में बचत का फायदा ग्राहकों को दे दें। इसके अलावा भी एक बेहद जरूरी वजह पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी हैं, जो कि अपने रिकॉर्ड लेवल पर हैं। इस महंगाई से जब आम लोग परेशान हैं ऐसे में बीमा कंपनियां प्रीमियम में बढ़ोतरी नहीं करेंगी ताकि लोगों को अतिरिक्त बोझ से बचाया जा सके।

आपको पता ही होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक हर गाड़ी के लिए कानूनन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी है। नई गाड़ी खरीदने वालों को इंश्योरेंस के बड़े हिस्से में राहत मिलेगी। नई गाड़ी में 3 साल के लिए 4 व्हीलर, 5 साल के लिए 2 व्हीलर में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी होता है यानी अगर आप नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो आपको प्रीमियम ज्यादा नहीं देना होगा।