/fit-in/640x480/dnn-upload/images/2021/02/17/a-1613546550.jpg)
किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने निकिता को तीन हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है। यानी इस दौरान दिल्ली पुलिस निकिता को गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
जस्टिस पीडी नाइक की बेंच ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए औरंगाबाद बेंच के फैसले का भी जिक्र किया, जिसके बाद निकिता जैकब को राहत दी गई है। टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस ने निकिता जैकब के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।
सुनवाई के दौरान अदालत की ओर से कहा गया कि इस मामले में एफआईआर दिल्ली में ही दर्ज हुई है, साथ ही दिल्ली पुलिस ने निकिता जैकब के मोबाइल-लैपटॉप को भी जब्त किया है।
निकिता जैकब के वकीलों की ओर से अदालत में दलील दी गई है कि निकिता दिल्ली पुलिस का जांच में साथ देने को तैयार है, लेकिन वो सिर्फ गैरजमानती वारंट के खिलाफ अपील कर रही है। ताकि दिल्ली की अदालत में जाने से पहले अपने सबूत इकट्ठा कर सके।
फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर हमसे जुड़ें |