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नौकरीपेशा लोगों के लिए ईपीएफओ ने राहत की खबर दी है। अब ईपीएफ खाताधारक 31 दिसंबर तक अपना यूएएन आधार के साथ लिंक कर सकेंगे। पहले यह सीमा 1 सितंबर तक थी।कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नॉर्थ-ईस्ट के प्रतिष्ठानों और कुछ विशेष वर्ग के प्रतिष्ठानों के लिए यूएएन को आधार से जोडऩे की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी है। ईपीएफओ ने ट्वीट कर समयसीमा बढ़ाने की जानकारी दी है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 142 के तहत पीएफ खाते को आधार से लिंक करना जरूरी है। EPFO ने Social Security code 2020 2020 के सेक्शन 142 में बदलाव कर ईसीआर फाइलिंग प्रोटोकॉल बदल दिया है।
अब प्राइवेट कर्मचारियों के लिए पीएफ खाते के Universal account number को Aadhaar कार्ड से जोडऩा जरूरी है। जिन कर्मचारियों का यूएएन आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं होगा उनकी कंपनी उनके खाते में पीएफ का पैसा नहीं जमा कर पाएगी। इसके अलावा ये कर्मचारी ना तो अपना पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे और न ही इसके जरिए लोन ले पाएंगे।
UAN अकाउंट में आधार जोडऩे के लिए epfindia.gov.in पर जाएं और कर्मचारियों के लिए दिए गए टैब का विकल्प चुनें। अब अपनी आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉगइन करें। इसके बाद मैनेज टैब में जाकर KYC का विकल्प चुनें।
अब आप नए पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपसे कई डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आधार का विकल्प चुनें और उसे सेव कर दें। अब आपका आधार नंबर ओटीपी के जरिए वेरिफाई किया जाएगा। अब जैसे ही आपकी कंपनी और सरकार सारी जानकारियों को सत्यापित कर देगी वैसे ही आपका आधार कार्ड आपके पीएफ खाते से लिंक हो जाएगा।
ऑफलाइन तरीके से आधार को UAN के साथ लिंक करना के लिए ईपीएफओ ऑफिस जाकर Aadhaar Seeding Application फॉर्म भरें। इस फॉर्म में सभी जानकारियां देते हुए अपना UAN और Aadhaar नंबर भी लिखें। फॉर्म के साथ अपने यूएएन, पैन और आधार कार्ड की कॉपी अटैच करें, जिसमें आपके हस्ताक्षर होने चाहिए।
अब इसे ईपीएफओ या कॉमन सर्विस सेंटर आउटलेट के किसी भी फील्ड ऑफिस में एग्जीक्यूटिव के पास जमा करें। आपके दस्तावेजों की जांच के बाद सब कुछ सही पाए जाने पर आपका आधार आपके ईपीएफ अकाउंट से जुड़ जाएगा। आधार कार्ड लिंक होने की जानकारी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दी जाएगी।
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