फाइनेंस एक्ट 2021 के लागू होते ही टीडीएस में कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव नया सामान खरीदने और आईटीआर फाइल नहीं करने वालों से जुड़े हैं। 1 जुलाई से ये नए बदलाव प्रभावी हो जाएंगे। सामान खरीदने के टीडीएस से जुड़े नियम बदलेंगे और साथ ही आईटीआर फाइल नहीं करने वालों पर पहले से अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। 1 जुलाई से ये बदलने वाले हैं—

सामान की खरीद लगने वाला टीडीएस
हाल ही में सेक्शन 194Q जोड़ा गया है। यह सेक्शन किसी सामान को खरीदने के लिए पहले से ही तय कीमत के भुगतान पर लगने वाले टीडीएस से जुड़ा हुआ है। इसके तहत 50 लाख रुपये से ऊपर की कारोबारी खरीद पर 0.10 फीसदी टीडीएस काटा जाएगा। अगर पिछले साल किसी कारोबारी का टर्नओनर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक रहा है तो इस साल वह 50 लाख से ऊपर का माल खरीदेगा। 50 लाख रुपये से ऊपर की जितनी भी बिक्री होगी, उस पर 0.10 फीसदी टीडीएस कटेगा।

आईटीआर फाइल नहीं करने पर ज्यादा जुर्माना
1 जुलाई से 206एबी सेक्शन भी प्रभाव में आ जाएगा। इसके तहत अगर विक्रेता ने दो साल तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया तो यह टीडीएस 5 फीसदी हो जाएगा। यानी पहले जो टीडीएस सिर्फ 0.10 था, उसके 5 फीसदी होने का मतलब है कि टीडीएस की दर 50 गुना बढ़ जाएगी। अगर पिछले वित्त वर्ष में टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) 50 हजार रुपये से ज्यादा है तो भी टीडीएस कटौती 5 फीसदी की दर के की जाएगी।

आधार-पैन लिंक करे
अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जिन्होंने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है तो आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। 31 मार्च को सीबीडीटी ने आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख को 30 जून तक बढ़ाया था। हालांकि, टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि ये आखिरी बार है जब लिंकिंग की तारीख बढ़ाई गई है। अभी भी जो लोग आधार-पैन लिंक नहीं करवाएंगे, उन पर भारी-भरकम जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है।
ऐसे करें स्टेटस चेक
www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
लेफ्ट साइड (बायीं ओर) में क्विक लिंक्स में ‘लिंक आधार’ (Link Aadhaar) पर क्लिक करें।
अब एक नया पेज खुलेगा। इसमें सबसे ऊपर PAN-आधार लिंकिंग का स्टेटस जानने के लिए ‘क्लिक हीयर’ लिखा आएगा। यह एक हाइपरलिंक है।
हाइपरलिंक पर क्लिक करने पर आप एक अन्य नए पेज पर पहुंच जाएंगे।
यहां अपना PAN और आधार नंबर डालकर ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करें।
इसके बाद आपके सामने लिंकिंग का स्टेटस आ जाएगा।
आधार-पैन लिंक करने का ये है तरीका
अगर आपने अभी तक अपने PAN को आधार से लिंक नहीं किया है तो SMS औरऑनलाइन तरीके से तुरंत ऐसा किया जा सकता है। यहां यह जान लेना जरूरी है कि PAN और आधार की लिंकिंग के लिए दोनों डॉक्युमेंट्स में डेमोग्राफिक डिटेल्स जैसे नाम, लिंग और जन्मतिथि में कोई अंतर न हो। अगर ऐसा है तो लिंकिंग कैंसिल हो सकती है। अगर SMS के माध्यम से पैन-आधार लिंक कराना चाहते हैं तो UIDPAN 12 अंकों का आधार नंबर><10 अंकों का PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा। उदाहरण के लिए, UIDPAN 111122223333 AAAPA9999Q

आधार-पैन ऐसे ऑनलाइन लिंक करें
https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं।
बायीं तरफ मौजूद क्विक लिंक्स सेक्शन में ‘Link Aadhar’ पर क्लिक करें।
अब जो पेज खुलेगा, उसमें PAN, आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम भरना है।
अगर आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष अंकित है तो आपको इस विकल्प पर टिक लगाना होगा- ‘I have only year of birth in Aadhaar card’।
इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें।
इसके बाद एक कन्फर्मेशन पेज खुलेगा, जिसमें शो होगा कि PAN, आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो चुका है।
ऑफलाइन भी है तरीका

PAN सर्विस प्रोवाइडर, NSDL या UTIITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर भी PAN और आधार को लिंक कराया जा सकता है। इसके लिए फॉर्म ‘Annexure-I’ भरना होगा और कुछ सहायक दस्तावेज जैसे-PAN कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी साथ ले जानी होगी। यह प्रक्रिया निशुल्क नहीं है। आपको एक निर्धारित शुल्क देना होगा। यह शुल्क, लिंकिंग के समय PAN या आधार डिटेल में सुधार किया गया है या नहीं, इस पर निर्भर करेगा।