
कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब मध्य प्रदेश धीरे-धीरे सामान्य हालात की ओर लौट रहा है। हाट-बाजार, शादी ब्याह, रेस्टोरेंट्स, स्कूल-कॉलेज के बाद अब प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर भी छूट बढ़ा दी गई है. अब किसी भी धार्मिक स्थल पर एक साथ 50 लोग जमा हो सकेंगे। पहले ये छूट सिर्फ 6 लोगों की थी।
गृह विभाग ने प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा ने बताया कि सभी धार्मिक, पूजा स्थल पर एक समय में अधिकतम 50 व्यक्ति पूजा इबादत कर सकेंगे। यह दिशा निर्देश ईदगाह को छोड़कर सभी धार्मिक पूजा स्थल पर लागू होंगे। कोरोना प्रोटोकॉल का धार्मिक, पूजा स्थल के प्रबंधन को पालन कराना होग। यह दिशा निर्देश 31 जुलाई तक लागू रहेंगे।
कुछ दिनों पहले विभाग की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन के तहत सभी धार्मिक पूजा स्थलों पर एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति को अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन कोरोना के ठीक होते हालात और फिलहाल कोई नये पेशेंट्स न मिलने के कारण इस छूट को बढ़ा दिया गया है। अब एक बार में 50 लोग एक साथ जमा हो सकेंगे। लेकिन उन्हें मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा।
प्रदेश में 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू होंगी। उसके बाद 5 अगस्त से 9 वीं और 10 वीं की कक्षाएं शुरू की जाएगी। फिलहाल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ स्कूल खुल जाएंगे। जुलाई में 2 दिन और अगस्त में सप्ताह में 4 दिन कक्षा लगेंगी। कक्षा 12वीं के लिये कोचिंग सेन्टर 5 अगस्त से खुलेंगे। लेकिन उन्हें सिर्फ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की इजाजत होगी। स्कूलो के बाद महाविद्यालयों में 1 सितंबर से नया शिक्षा सत्र शुरू किया जाएगा। लेकिन उससे पहले सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का वैक्सीनेशन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। लेकिन छात्रों को स्कूल में तभी आने दिया जाएगा जब उनके अभिभावक लिखित परमिशन देंगे।
ये है नयी गाइडलाइन-
- पूरे मध्यप्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में रात 11 बजे से 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
- सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक मेले सहित जनसमूह एकत्र करने वाले आयोजन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा।
- सभी प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमाघर कुल क्षमता 50 फीसदी की सीमा के साथ खुलेंगे। सिनेमाघर संचालक को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
- इसके साथ सभी लघु और उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। जिम और फिटनेस सेंटर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
- खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे। लेकिन खेल आयोजनों में दशक शामिल नहीं हो सकेंगे
- सभी रेस्टोरेंट और क्लब के साथ रात 11:00 बजे तक खुल सकेंगे।
- विवाह आयोजनों में दोनों पक्ष मिलाकर अधिकतम संख्या 100 रहेगी। इस आयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची देना आवश्यक होगी। 50 लोग अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे।
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