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मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने गैर मुस्लिमों को शादी, तलाक और बच्चे को गोद लेने संबंधी अधिकार देने को लेकर कानून में बदलाव किया है। इसके लिए यूएई सरकार एक नया कानून लेकर आ रही है। आपको बता दें कि अभी तक यूएई में शरिया कानून के तहत ही शादी की अनुमति थी। अन्य मुस्लिम देशों की तुलना में संयुक्त अरब अमीरात का ये नवीनतम और ऐतिहासिक कदम है।
संयुक्त अरब अमीरात ने अपने देश में रह रहे गैर मुस्लिम लोगों को सौगात देते हुए उन्हें अपने रीति-रिवाज से शादी करने की अनुमति दे दी है। इतना ही नहीं इसके लिए यूएई जल्द ही एक अदालत शुरू करेगी, जिसमें गैर मुस्लिमों के विवाह को मंजूरी मिल सके।
गैर-मुसलमानों को संयुक्त अरब अमीरात में नागरिक कानून के तहत शादी, तलाक और बच्चों को गोद लेने संबंधी सभी अधिकारों की अनुमति दी जाएगी।
यह संयुक्त अरब अमीरात में नवीनतम और ऐतिहासिक कदम है। इससे पहले अन्य खाड़ी देशों की तरह यूएई में शादी और तलाक इस्लामी शरिया सिद्धांतों के आधार पर ही होते थे। अबू धाबी के शेख खलीफा बिन जायद अल-नाहयान(यूएई महासंघ के अध्यक्ष) द्वारा जारी फरमान में कहा गया है कि इस नए कानून में नागरिक विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, संयुक्त बाल हिरासत और पितृत्व का प्रमाण और विरासत शामिल है।
यूएई ने पिछले साल संघीय स्तर पर कई कानूनी बदलाव किए हैं। जिसमें विवाह पूर्व यौन संबंधों और शराब के सेवन को अपराध से मुक्त करना और तथाकथित ऑनर किलिंग से निपटने के दौरान नरमी के प्रावधानों को रद्द करना शामिल है।
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