
आम चुनावों से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने आम आदमी को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने ग्रेच्युटी पर इनकम टैक्स की छूट दोगुनी कर दी है. अब 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलने पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। अभी तक यह सीमा 10 लाख रुपए तक थी। इसके लिए इनकट टैक्स एक्ट की धारा 10(10)(iii) में संशोधन किया जाएगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ग्रेच्युटी के लिए इनकट टैक्स की धारा 10(10)(iii) में बदलाव करने जा रही है। जिसके कारण अब ग्रेच्युटी पर इनकम टैक्स की छूट की सीमा दोगुनी हो जाएगी. यानी 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी मिलने पर किसी प्रकार का आयकर नहीं देना होगा।
सरकार के इस फैसले से सार्वजनिक सेक्टर के कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों को फायदा होगा, जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत नहीं आते हैं।
ग्रेच्युटी एक्ट उन सभी संस्थानों के कर्मचारियों पर लागू होता है जिनमें 10 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं. ज्यादा छूट के लिए कानून में संशोधन किया गया है। इसमें सभी कर्मचारियों के लिए छूट की सीमा दोगुनी की गई है। श्रम मंत्रालय ने कहा कि यह कानून 29 मार्च, 2018 से लागू हो गया है।
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