केंद्र सरकार (India Govt) ने पेंशन से जुड़े नियमों (Pension rules) में सहूलियत दी है जिसके तहत अब जीवनसाथी की पेंशन के लिए ज्वाइंट बैंक अकाउंट (Joint Account) अनिवार्य नहीं है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक अगर कार्यालय-प्रमुख संतुष्ट है कि रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी के लिए, अपने जीवनसाथी (पति या पत्नी) के साथ ज्वाइंट अकाउंट खोलना संभव नहीं है, तो इस नियम में ढील दी जा सकती है।

केंद्र सरकार (central govt) की पेंशन (pension) का वितरण करने वाले सभी एजेंसी बैंकों को सूचना दी गई है कि यदि पति या पत्नी (पारिवारिक पेंशनभोगी) परिवार पेंशन जमा करने के लिए मौजूदा ज्वाइंट अकाउंट का विकल्प चुनते हैं, तो बैंकों को नया अकाउंट खोलने पर जोर नहीं देना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जीवनसाथी (पति या पत्नी) के साथ एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट (joint bank account) वांछनीय है। यह बैंक अकाउंट जीवनसाथी (पति या पत्नी) के साथ खोला जाना है, जिन्हें पीपीओ में पारिवारिक पेंशन के लिए अधिकृत किया गया है। इन अकाउंट का परिचालन पेंशनभोगी की इच्छानुसार के आधार पर किया जाना चाहिए।

ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोलने (bank account open) का कारण यह सुनिश्चित करना है कि परिवार पेंशन बिना किसी विलंब के शुरू किया जा सके और परिवार-पेंशनभोगी को नया पेंशन बैंक खाता खोलने में कोई कठिनाई न हो। वहीं, पारिवारिक पेंशन के लिए न्यूनतम दस्तावेज की भी जरूरत सुनिश्चित करता है।