पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से चुनाव हारने के बावजूद भी आज Mamta Banerjee ने ली राज्य के मुख्यमंत्री पद शपथ ली है। हालांकि इसको लेकर कइ लोग आश्चय में हैं है ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ और संविधान इसकी इजाजत भी देता है।

संविधान के आर्टीकल 164 (4) के अनुसार तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने तीसरी बार आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कोविड के बढ़ते प्रकोप के बीच राजभवन में आयोजित साधारण समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब तमाम नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है।

आपको बता दें कि संविधान के आर्टीकल 164 (4) के अनुसार किसी भी पार्टी का अध्यक्ष या बहुमत दल का नेता केंद्र में मंत्री या प्रधानमंत्री अथवा राज्य सरकार में मुख्यमंत्री या मंत्री पद  शपथ ले सकता है। हालांकि इसके उसें 6 महीने अंदर किसी भी एक सीट से दोबारा चुनाव जीतना होता है। यदि वो ऐसा करता पाता है तो अपने पद पर लगातार बना रहता है।