/fit-in/640x480/dnn-upload/images/2021/06/01/Maratha-Reservation-1622533953.jpg)
महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना काल में की बड़े फैसले ले रही है। इसी के चलते मराठाओं की मांग के चलते सरकार ने मराठा समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने का फैसला किया है। कोरोना के कारण लॉकडाउन में मराठा आरक्षण का मामला थोड़ा ठंडा हो गया था लेकिन महाराष्ट्रा सरकार ने मराठा के पक्ष में फैलसा लेते हुए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानि EWS में मराठा समुदाय शामिल कर दिया है।
EWS में शामिल होने के बाद अब मराठा क्मयुनिटी में शामिल लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) ने मुंबई में यह आदेश जारी किया है। नए आदेश के तहत मराठा समुदाय के सदस्य EWS आरक्षण के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत लाभ उठा सकते हैं।
इसी तरह से इसके तहत EWS कोटा की शर्तों को पूरा करने वाला व्यक्ति, जो किसी अन्य आरक्षण वर्ग में शामिल नहीं है, उसे रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। बता दें कि EWS कोटा 9 सितंबर 2020 से लेकर इस साल 5 मई को आए सुप्रीम कोर्ट से फैसले के बीच समुदाय पर लागू होगा। वहीं, EWS कोटा उन SEBC उम्मीदवारों पर लागू होगा, जिनकी नियुक्तियां अंतरिम रोक के पहले से अटकी हुई थीं।
फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर हमसे जुड़ें |