केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि वो अब अलग तरीके  से भी LTC कैश वाउचर स्कीम का फायदा उठा सकेंगे। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इसके लिए एक और राहत दी है। कर्मचारियों के सामने इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए अब एक रास्ता खोला गया है।

केंद्रीय कर्मचारियों ने अगर 12 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक इंश्योरेंस पॉलिसीज का प्रीमियम चुकाया है तो उन्हें इस LTC कैश वाउचर स्कीम का फायदा मिलेगा। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने तीसरे FAQs यानि बार-बार पूछे जाने वाले सवालों के जवाबों का सेट जारी किया है।
सरकार से एक सवाल पूछा गया कि क्या खर्चों का ओरिजनल बिल देना होगा। इस पर वित्त मंत्रालय ने सफाई दी है कि कार या कोई दूसरी चीजों की खरीदारी करने पर कर्मचारी को ओरिजनल बिल देने की जरूरत नहीं है, बल्कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी दी जा सकती है। ऐसा करने पर उसे स्कीम का फायदा मिल सकेगां हां अगर मांगा गया तो उन्हें ओरिजनल बिल भी देना पड़ सकता है।