
कोरोना के कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 लागू कर दिया है। लेकिन इसमें कई तरह की सरकार ने छुट दी है। इसी दिशानिर्देश का पालन करते हुए रेड जोन में शामिल उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में लॉकडाउन 4.0 के लिए जिला प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी की हैं।
इसमें जिला प्रशासन ने दुकानों के खुलने, कहीं आने-जाने, उद्योग, जरूरी सामानों के साथ ही कई अन्य बातों को लेकर नई गाइडलाइन बताई है। बता दें कि इन गाइडलाउन में उन्होंने यात्री वाहन और बसों का अंतरराज्य आवागमन पर अनुमति नहीं दी है और कन्टेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह के उद्योग चलेंगे, वीकली मार्केट नहीं लगेगी।
इसी के साथ मार्केट में दुकानें एक दिन 50 फीसदी और अगले दिन 50 फीसदी के आधार पर खुली जाएंगी। और ध्यान दें कि दुकानें खोलने और बंद करने का समय सुबह 7 से शाम 7 बजे तक है। मिठाई की दुकानें खुलेंगी और टेंट की दुकाने भी लेकिन शादी समारोह के लिए परमिशन लेनी होगी। प्रिंटिंग प्रेस और ड्राईक्लीनर दुकानें खुल सकते हैं। कैब चलाने की अनुमति है लेकिन दिल्ली नोएडा में सफर नहीं होगा।
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