राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब 24 घंटे माल वाहक (Goods carrier electric vehicle will be able to run 24 hours a day) इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल सकेंगी. गुरुवार को केजरीवाल सरकार (Kejriwal government) ने इस संबंध में अपनी मंजूरी दे दी है.

 दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Delhi's Transport Minister Kailash Gehlot)  ने कहा है कि दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचित तय समय के दौरान चिन्हित सड़कों पर चलने और पार्किंग के लिए इलेक्ट्रिक हल्के माल वाहक वाहनों को छूट देने का एलान किया गया है. एल-5-एन श्रेणी के थ्री-व्हीलर माल वाहक और एन-1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक माल ढोने वाले वाहन, जिनका कुल वजन 3.5 टन से अधिक नहीं है, वे अब किसी भी समय दिल्ली की सड़कों पर चल सकेंगे.

बता दें कि बिजी ऑवर्स के दौरान भीड़भाड़ और वाहनों से होने वाले प्रदूषण के कारण वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही पर दिल्ली की 250 प्रमुख सड़कों पर सुबह 7 से 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक प्रतिबंध है. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि हम ईवी पॉलिसी के तहत किए गए प्रत्येक वादे को अच्छे तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और माल वाहक ईलेक्ट्रिक गाड़ियों को सड़कों पर उतरने की छूट देने का प्रावधान उसी का प्रमाण है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police)  ने भी दिल्ली सरकार के फैसले के अनुसार इस संबंध में एक सर्कुलर जारी कर दिया है. इस पॉलिसी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ कई दौर की बैठकें हुई थी और उसके बाद अब इसे अधिसूचित कर दिया गया है.