बॉलीवुड क्वीन अभिनेत्री कंगना के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ पड़ने वाला है। हमेशा विवादों में रहने वाली कंगना रनौत पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है। साथ ही, कंगना और उनकी बहन रंगोली को आदेश दिया कि दोनों बांद्रा पुलिस स्टेशन में हाजिरी दें। हैरानी की बात तो यह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कंगना पर राजद्रोह की धारा लगाने को लेकर पुलिस को भी फटकार लगाई है।


कोर्ट पुलिस से पूछा कि जो भी सरकार के मुताबिक नहीं चलेगा, क्या उस पर राजद्रोह की धारा लगा दी जाएगी?  बाद में पुलिस ने इस मामले में माफी भी मांगी है। जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई पुलिस ने कंगना और रंगोली को 3 बार समन भेजा था। लेकिन दोनों बहने ही पेश नहीं हुई। हाल ही में कोर्ट ने कंगना और रंगोली को पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा है। वैसे तो एफआईआर रद्द कर दिया गया है। लेकिन स्टेशन पर पेश होना कंगना का जरूरी है।
 

कोर्ट ने समन मिलने के बाद कंगना के वकील ने उनके शहर से बाहर होने का हवाला दिया है। जैसे की पहले भी इस बारे में जानकारी दी है कि कंगना के इस मामले में कोर्ट ने मुंबई पुलिस की FIR में IPC के सेक्शन 124A (राजद्रोह की धारा) जोड़ने पर फटकार लगाई है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस से कहा कि अगर केस इतना सीरियस था तो आपको FIR दर्ज करनी चाहिए थी। लेकिन राजद्रोह की धारा नहीं लगानी चाहिए थी। आगे भी इस बारे में ध्यान रखा जाए।