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नई दिल्ली। अब अंग्रेजी भाषा बोलने व उसमें कार्य करने पर 90 लाख रूपये जुर्माना लगाया जाएगा, इसको लेकर सरकार नया बिल लेकर आई है। सरकार के इस नए कानून के तहत अब मातृ भाषा में ही सरकारी काम काज करना होगा, इतना ही नहीं बल्कि बोलने में भी मातृ भाषा ही काम में ली जाएगी। ऐसा नहीं करने पर कर्मचारियों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा।
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अंग्रेजी के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध
दरअसल, यह नया कानून इटली की सरकार लेकर आई है। इसके तहत अब सरकारी संपर्क या संवाद में अंग्रेजी का इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब यदि इटली में कोई सरकारी कामकाज करने या बोलने में अंग्रेजी का यूज करने पर कर्मचारियों पर 90 लाख रूपये का भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। इसको लेकर प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी बिल पेश किया है। इसके तहत अब इस नए कानून का उल्लंघन करने पर 90 लाख रूपये जुर्माना लगाय जाएगा।
देश का भाषा का होता है अपमान
इटली में अब विदेश भाषा विशेषकर अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं किया है। इस नए कानून के तहत कहा गया है कि अंग्रेजी का इस्तेमाल करना इतालवी भाषा का अपमान करना है। ऐसे में और भी बुरा हो गया है जब ब्रिटेन अब ईयू यानि यूरोपीयन यूनियन का हिस्सा नहीं रहा है।
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इतालवी भाषा में ही करना होगा काम
आपको बता दें कि इटली में अब इस नए बिल के आने के बाद विदेशी कंपनियों को भी कर्मचारियों के सभी कॉन्ट्रेक्ट्स व नियम इतालवी भाषा में ही रखने होंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि अब यूरोपीय देशें में अंग्रेजी भाषा को नकारा जाएगा और सभी देश अपनी-अपनी मातृ भाषा को काम में लेते हुए उसें आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर होंगे।
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