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रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है कि अब आप मूल रेलवे स्टेशन की बजाय किसी दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ते हैं तो इसके लिए कोई जुर्माना नहीं देना होगा। बोर्डिंग स्टेशन बदलने के लिए आपको अपने टिकट में बाकायदा बदलाव करवाना पड़ता है, नहीं तो आप पर पेनल्टी लग सकती है।
कई बार ऐसा होता है कि अचानक ही बोर्डिंग स्टेशन बदलने की जरूरत पड़ जाती है। जैसे- बोर्डिंग स्टेशन का यात्री की पहुंच से काफी दूर होने की वजह से ट्रेन के छूटने का डर भी रहता है। इसलिए अगर ट्रेन, यात्री की पहुंच के करीब स्टेशन पर रुककर जाती है तो यात्री अपना बोर्डिंग स्टेशन रिवाइज कर सकता है।
IRCTC यात्रियों की इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा देता है। IRCTC की ये सुविधा उन सभी यात्रियों के लिए है जिन्होंने ट्रेन टिकट की बुकिंग ऑनलाइन की है, न कि ट्रैवल एजेंट्स के जरिए और न पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के जरिए। इसके अलावा बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव VIKALP ऑप्शन के PNRs में नहीं किया जा सकता है।
आपको बता दें कि जो भी यात्री अपने बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव करना चाहते हैं उन्हें ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले ऑनलाइन बदलाव करना होता है। लेकिन यात्रियों को IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक यात्री अगर एक बार अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल देता है तो वो ओरिजिनल बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ सकता है।
हालांकि, अगर यात्री बोर्डिंग स्टेशन में बिना बदलाव किए दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ता है तो उसे पेनल्टी के साथ साथ बोर्डिंग प्वाइंट और रिवाइज्ड बोर्डिंग प्वाइंट के बीच किराए का अंतर भी देना होगा। IRCTC के नियमों के मुताबिक- बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव सिर्फ एक बार किया जा सकता है, इसलिए जब भी बदलाव करें पूरी तरह से आश्वस्त रहे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि IRCTC से बुक किए गए ऑनलाइन टिकट में कैसे आप बोर्डिंग स्टेशन को बदल सकते हैं।
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