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केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है कि उनकी एलटीसी कैश वाउचर स्कीम पर टैक्स नहीं लगेगा। इसी के तहत मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम को बजट में नोटिफाई कर दिया है। इसका मतलब ये होगा कि अब इस रकम पर केंद्रीय कर्मचारियों को टैक्स नहीं देना होगा।
इस स्कीम का ऐलान 12 अक्टूबर 2020 को किया गया था। पहले ये स्कीम केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए थी लेकिन बाद में इस योजना में प्राइवेट और दूसरे राज्य कर्मचारियों को भी शामिल कर लिया गया था। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण एलटीसी को टैक्स छूट में रखा गया है। सरकार को उम्मीद है कि इस स्कीम से सरकारी कर्मचारियों की जेब में ज्यादा पैसे भी आएंगे और जब पैसा होगा तो वह उसे खर्च भी करेगा। इस पूरी व्यवस्था से अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। कोरोना के चलते जो कर्मचारी एलटीसी का फायदा नहीं उठा पाए उन कर्मचारियों को यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम का फायदा दिया जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों को 4 साल में एलटीसी मिलता है। इस भत्ते में वह इस दौरान एक बार देश में कहीं भी यात्रा कर सकता है। इस समय के दौरान कर्मचारी दो बार अपने होमटाउन यानी घर जाने का मौका मिलता है। इस यात्रा भत्ते में कर्मचारी को हवाई यात्रा और रेल यात्रा का खर्चा मिलता है। इसके साथ कर्मचारियों को 10 दिन की पीएल भी मिलती है।
कैश वाउचर स्कीम के लिए गाइडलाइंस-
-एलटीसी के बदले कर्मचारियों को नकद भुगतान दिया जाएगा
-कर्मचारी के ग्रेड के हिसाब से यात्रा भाडे़ का भुगतान किया जाएगा
-भाड़े का भुगतान पूरी तरह टैक्स फ्री होगा
-इस योजना का फायदा उठाने वाले कर्मचारी को भाड़े का तीन गुना खर्च करना होगा
-लीव एनकैशमेंट के लिए भुगतान के बराबर ही खर्च करना होगा
-31 मार्च 2021 से पहले खर्च करने होंगे
-कर्मचारियों को उस मद में पैसा खर्च करना होगा जिन पर 12 परसेंट या उससे अधिक जीएसटी लगता हो
-केवल जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर या व्यापारी से ही सेवाएं या वस्तुओं की खरीद करनी होगी
-सेवा या वस्तुओं का भुगतान भी डिजिटल तरीके से करना होगा
-यात्रा भत्ता या अवकाश भत्ता का क्लेम करते समय जीएसटी की रसीद देनी होगी
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