खुशखबरी है कि इनकम टैक्स जमा कराने वालों को अब रिफंड सिर्फ 90 दिनों के अंदर मिल जाएगा। अगर आपने इनकम टैक्स सही तरह से भरा है और आपकी आय से जुड़े सभी आंकड़े सही हैं तो रिटर्न भरने के 90 दिनों के अंदर आपके खाते में रिफंड क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपने सारे दस्तावेज जमा कर दिए हैं और वे सही हैं तो भी आपका रिफंड 90 दिनों के अंदर मिल जाएगा। आयकर विभाग ने इस साल आईटीआर सिस्टम में एक टेक्निकल अपग्रेड करने का ऐलान किया है। इनकम टैक्स विभाग का दावा है कि हर साल 90 दिन में रिफंड मिल जाएगा।

इस बार बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि तय वक्त में रिफंड न मिलने से पूरे साल का टैक्स सिस्टम गड़बड़ हो जाता है इसलिए अब पूरी प्रक्रिया को 9 महीने में पूरा करना ही होगा। सरकार का मानना है कि इससे टैक्स संबंधित मामले जल्दी सुलझेंगे और टैक्स कलेक्शन में इजाफा होगा।

रिफंड में इसलिए होती है देरी
अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त पूरी जानकारी नहीं दी है तो  रिफंड मिलने में देर हो सकती हैण् अगर आपने बैंक का आईएफएससी कोड सही नहीं दिया है तो भी रिफंड में देरी होना तय है। बैंक अकाउंट नंबर गलत भरने पर भी रिफंड मिलने में देरी हो सकती है। कई बार जरूरी डॉक्यूमेंट न देने की वजह से भी टैक्स रिफंड में देरी हो जाती है।

अगर आपने जानकारी पूरी और सही जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर रिफंड में देरी होती है तो टैक्स डिपार्टमेंट आपको 6 फीसदी की दर से ब्याज देता है इसलिए कोशिश करें कोई भी गलती आपकी तरफ से न हो जिससे आपको अपना पैसा जल्दी से जल्दी मिल सके।