
दिवाली पर पटाखे चलाने वालों के लिए पुलिस ने गाइडलाइन जारी की है। ऐसे में किस तरह और कहां दिवाली पर पटाखे चलाने हैं इस हेतु यह गाइडलाइन पढ़ लेना जरूरी है। इस गाइडलाइन के अनुसार पटाखे नहीं चलाने पर पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है। यह गाइडलाइन असम के पानबाजार पुलिस द्वारा जारी की गई है जिसका मकसद सुरक्षित व एनवायरमेंट फ्रेंडली दिवाली मनाना है।
इस बारे में पुलिस द्वारा सभी को सूचित किया गया है दिवाली और छठ पूजा का उत्सव मनाने के लिए गाइडलाइन का अनुशरण करें। इसके अलावा पूर्व में भी जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि पटाखे केवल लाइसेंसधारी दुकानों से ही खरीदें।
गाइडलाइन के मुख्य बिन्दू इस प्रकार हैं—
— अत्यधिक विस्फोटक पटाखे चलाने पर पाबंदी है।
— अत्यधिक भीड़—भाड़ वाले इलाकों में आग बुझाने के यंत्रों का होना जरूरी है।
— रात 10 बजे तक ही पटाखे चला सकते हैं।
— सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे नहीं चलाएं।
— पूजा पांडालों और अत्यधिक भीड़ वाले इलाकों में शराब पीना मना है।
— काली पूजा और छठ पूजा के दौरान प्रत्येक काली पूजा कमेटी की स्वयं की जिम्मेदारी है कि वो अपने कार्यकर्ता नियुक्त करे।
— पूजा और दिपावली के दौरान जुआ या सट्टा खेलना मना है।
— यदि किसी तरह की इमरजेंसी हो तो तुरंत रूप से 100 नंबर डायल कर स्थानीय पुलिस अथवा जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी को सूचित करें।
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