हरियाणा सरकार (Haryana government) ने शराब पीने की न्यूनतम उम्र 25 से घटाकर 21 करने (Reduce the minimum drinking age from 25 to 21 का फैसला किया है। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर ( Manohar Lal Khattar)  सरकार ने दूसरे राज्यों का उदाहरण देकर उम्र सीमा में यह कमी करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन कानून में संशोधन किया है।

हरियाणा सरकार ने एक्साइज एक्ट में (Haryana government has reduced the minimum age for consumption of alcohol) संशोधन के जरिए शराब सेवन के साथ, इसकी खरीद और बिक्री के न्यूनतम उम्र को 25 से घटाकर 21 कर दी है। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सरकार ने विधानसभा में हरियाणा एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल 2021 पास किया। 

हाल ही में दिल्ली में भी शराब पीने की उम्र को 25 से घटाकर 21 किया गया था। बिल में कहा गया है कि आबकारी अधिनियम में उपरोक्त प्रावधानों को शामिल किए जाने के समय से सामाजिक-आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव आ चुका है। बिल में दलील दी गई है कि लोग अब अधिक शिक्षित हो गए हैं और शराब पीने को लेकर तर्कसंगत फैसला ले सकते हैं।