
देश के करोड़ों लोगों को सरकारी स्कीमों के तहत सहायता राशि दी जा रही है और कई स्कीमें राज्य सरकारों द्वारा भी चलाई जा रही हैं। ऐसी ही एक स्कीम है जिसके तहत उत्तर प्रदेश राज्य के लोग सहायता प्राप्त कर रहे हैं। इस स्कीम में 30,000 रुपये की मुआवजा राशि दी जाती है। इस स्कीम का नाम 'राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना' (National Family Benefit Scheme) है।
इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को 30000 रुपए का मुआवजा मुहैया कराया जाएगा। मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उन गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को दिया जाएगा।
इस योजना में आवेदन करने के लिए समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा।
ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
इस होम पेज पर आपको आपको 'न्यू रजिस्ट्रेशन' का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपको नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देग जिसपर इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे जनपद, निवासी, आवेदक विवरण, बैंक अकाउंट विवरण , मृतक का विवरण आदि भरना होगा।
सभी जानकारी को भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
किन्हें मिलेगा फायदा
आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उन परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी।
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के आवेदककर्ता के परिवार की सालाना आय 56,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार की सालाना आय 46000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है।
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