पश्चिम बंगाल की प्रमुख सत्तादारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर का होना आचार संहिता का उल्लंघन है। वैक्सीन के जरिए विपक्ष दल प्रचार करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा करना एक तरह से आचार संहिता के नियमों के खिलाफ हैं। TMC की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने एक्शन लिया और आदेश दिया कि कोरोना वैक्सीन से पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटा दिया जाए।
 

आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को आदेश दिया है किह चुनावी नियमों का पालन करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से यह सुनिश्चित करें कि “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को उन विधानसभा चुनाव चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले कोविड -19 टीकाकरण प्रमाणपत्रों से हटा दिया जाए क्योंकि तस्वीरें आचार संहिता का उल्लंघन करती हैं। ”  चुनाव आयोग के आदेश का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि टीकाकरण प्रणाली को चुनावों की घोषणा से पहले डिजाइन किया गया था और आदर्श आचार संहिता बाद में लागू हुई थी।

बता दें कि यह शिकायत तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने की थी। इन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि "कोविड वैक्सीन के प्रमाणपत्रों के जरिए पीएम अपने पद और शक्तियों का फायदा उठा रहे थे। " पार्टी के सूत्रों ने बताया कि तस्वीरों को चुनाव से जुड़े राज्यों में बांटे गए प्रमाणपत्रों से हटा दिया जाए, साथ उन्होंने ये भी बताया कि यह सिस्टम अन्य राज्यों में जारी रह सकता है। पीएम चुनाव में इस तरह की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।