/fit-in/640x480/dnn-upload/images/2021/09/19/pollution-certificate-1632045468.jpg)
अब यदि कोई बिना PUC के गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा गया तो 10000 रूपये जुर्माना लगाने के साथ ही ड्राइविंग लाईसेंस रद्द कर दिया है। जी हां, दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने यह कदम उठाया है। अब दिल्ली में वैध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट के बिना गाड़ी चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है।
इसक तहत अगर आपकी गाड़ी का वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 6 महीने की जेल या 10000 रुपये तक जुर्माना या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं। बिना पीयूसी के गाड़ी चलाने पर तीन महीने के लिए लिए ड्राइविंग लाइसेंस संस्पेंड कर दिया जाएगा।
पॉल्यूशन विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों से अपील की है कि वह घर से चलने से पहले अपनी गाड़ी का पीयूसी चेक जरूर करवा लें। गाड़ियों का वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के साथ ही सड़कों पर आएं।
दिल्ली सरकार ने हाल ही में ट्रांसपोर्ट से जुड़ी अपनी ज्यादातर सेवाओं को फेसलेस कर दिया था। दिल्ली सरकार का इसके पीछे तर्क है कि इससे आरटीओ में करप्शन समाप्त होगा और लोगों को घर बैठे ही कई सुविधाएं आसानी से मिल जाएंगी। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सेवा फेसलेस होने से ट्रांसपोर्ट ऑफिस में बेवजह चक्कर काटने की जरुरत नहीं पड़ रही है और दलालों से भी मुक्ति मिल रही है। दिल्ली के सभी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में इस सेवा के शुरू हो जाने के बाद भीड़ कम जुट रही है। लोग घर बैठे ही ज्यादातर काम कर रहे हैं।
फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर हमसे जुड़ें |