श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में मथुरा की जिला जज की कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 18 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने दूसरे पक्ष, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड, ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान को नोटिस भेजा गया है। इसका मतलब है कि अब इस केस में सुनवाई का सिलसिला शुरू होगा। याचिका में मांग की गई है कि 1968 में जन्मभूमि को लेकर जो समझौता हुआ था उसे रद्द किया जाए और मस्जिद को वहां से हटाया जाए।

भगवान 'श्रीकृष्ण विराजमान' की ओर 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक के लिए सोमवार (13 अक्टूबर) को जिला जज मथुरा की अदालत में अपील की गई थी। इस पर 16 अक्टूबर को सुनवाई का दिन तय किया गया था। आज जिला जज साधना रानी ठाकुर मामले को स्वीकृत कर लिया है। अपील में श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन को शाही ईदगाह से मुक्त कराने की मांग की गई है।

इससे पहले मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन के स्वामित्व और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री सहित छह अन्य की ओर से सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में जमीन को लेकर 1968 में हुए समझौते को गलत बताया गया था। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 30 सितंबर को याचिका को खारिज कर दिया था।